#बाल विवाह1
21 सित॰ 2025
दक्षिणी पंजाब में बाल विवाह और नया कानून
दक्षिणी पंजाब में अभी भी बाल विवाह सामान्य है। मई 2025 में संसद ने वैध विवाह आयु 18 साल की, जबकि स्थानीय कहानियाँ, शोध और नए जन्म पंजीकरण कदम बदलाव की जरूरत दिखाते हैं।
फोटो: Assad Tanoli, Unsplash